Hit And Run New Law 2024: रफ्तार होगी कम,समझें नए कानून के नियम

Hit And Run New Law 2024: केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में एक नया हिट एंड रन विधेयक पास किया है ! इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है ! इस नए कानून में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसका देश भर में काफी ट्रक ड्राइवर विरोध कर रहे है !

हिट एंड रन का जो नया लॉ आया है उसके अनुसार अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर फरार हो जाता है और उस हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को दस साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है तथा साथ ही सजा के साथ जुर्माना भी भरने का प्रावधान है !

Hit And Run New Law 2024

Hit And Run New Law 2024

Hit And Run New Law 2024: क्या है ?

Hit And Run New Law 2024 में संसद से पारित और कानून बनी भारतीय न्याय संहिता में हिंट एंड रन में लापरवाही से मौत में विशेष प्रावधान किए गया है ! इस कानून के अनुसार अगर ड्राइवर के लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारन किसी की मौत हो जाती है और वह ड्राइवर पुलिस बिना कोई जानकारी दिए भाग जाता है तो ऐसी इस्थिति में उसे 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपये जुर्माना लगेगा ! बताया जाता है की यह नया कानून सभी प्रकार के ट्रक, टैंकर जैसे सभी भारी वाहनों के चालकों पर लागू होता है !

अलग अलग शहरों के ड्राइवर क्यों कर रहे इसका विरोध?

ड्राइवरों का कहना है कि अगर वे हादसे की जगह उस समय रुकेंगे तो उन्हें भारी भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है ! चूँकि गृह मंत्री ने यह भी संसद में कहा है कि उन चालकों के प्रति नरमी बरती जाएगी जो पुलिस को तुरंत सूचना देंगे और घायल व्यक्ति को तुरन्त अस्पताल ले जाएंगे ! हिट एंड रन नए लॉ के मामलों में सरकार द्वारा अचानक पेश किए गए कड़े प्रावधानों को लेकर ड्रायवरों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है ! ड्रायवरों की मांग है कि इन प्रावधानों को वापस लिया जाए !

अलग अलग शहरों के ड्राइवर क्यों कर रहे इसका विरोध?

अलग अलग शहरों के ड्राइवर क्यों कर रहे इसका विरोध?

पहले क्या था कानून और अब संशोधन करने के बाद क्या होगा?

  • संशोधन के पहले- हिट एंड रन मामले को आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), 304A (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत केस दर्ज किया जाता है ! इसमें दो साल की सजा होती है ! विशेष केस में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ दी जाती है !
  • संशोधन के बाद- सेक्शन 104 (2) के तहत एक्सीडेंट के बाद यदि कोई ड्राइवर घटनास्थल से भाग जाता है और पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है,तो ऐसी परिस्थिति में उसे 10 साल तक की सजा भुगतनी होगी और जुर्माना भी देना होगा !

क्यों अभी हड़ताल नहीं चाहता है ये संगठन ?

हालाँकि जैसा की आप सभी को पता है की अभी देश में दो महान पर्व होने वाले हैं, जिसमें गणतंत्र दिवस और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शामिल है ! टी ऐसे में संगठन नहीं चाहता हैं की अभी किसी प्रकार का देश में असंती फैले ! चूँकि ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने औपचारिक चिट्ठी जारी कर परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे अभी धैर्य से काम लें !

Conclusion-

हिट एंड रन के मामलों से निपटने के लिए Hit And Run New Law एक सही कदम साबित हो सकता है ! यह कानून दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों को बेहतर हर्जाना दिलाने, न्याय दिलाने और भयंकर हादसों को रोकने में मददगार साबित होगा !

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